भारत सरकार ने 43 मोबाइल ऐप के उपयोग पर लगायी रोक

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लेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने 24 नवंबर को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69ए के अंतर्गत एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत अलीबाबा समूह के ई-वाणिज्य ऐप अली एक्सप्रेस समेत 43 मोबाइल ऐप्स तक पहुंच पर रोक लगायी गयी है। यह कार्रवाई प्राप्त इनपुट के आधार पर की गयी है। इनपुट के अनुसार ये ऐप्स ऐसी गतिविधियों में संलग्न हैं, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, देश की रक्षा, देश की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, गृह मंत्रालय से प्राप्त व्यापक रिपोर्टों के आधार पर भारत में उपयोगकर्ताओं द्वारा इन ऐप्स तक पहुंच को अवरुद्ध करने का आदेश जारी किया है।

इससे पहले 29 जून, 2020 को भारत सरकार ने 59 मोबाइल ऐप्स तक पहुंच को अवरुद्ध किया था और 2 सितंबर, 2020 को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69ए के तहत 118 अन्य ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

जिन 43 ऐप पर पाबंदी लगायी गयी है, उनमें अली सप्लायर्स मोबाइल ऐप, अलीबाबा वर्कबेंच, अली एक्सप्रेस, अलीपे कैशियर, कैमकार्ड (बिजनेस कार्ड रीडर), स्नैक वीडियो और कई डेटिंग ऐप-वीडेट, चाइनीज सोशल, चाइना लव, डेट माई एज, फ्लर्ट विश और गाइज वनली डेटिंग शामिल हैं। इसके अलावा टुबिट, वी वर्क चाइना, कैशिअर वॉलेट, जेलीपॉप मैच, हैप्पी फिश और मुंचकिन मैच पर भी पाबंदी लगायी गयी है।