केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 जून को आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी ताकि अनाज, दलहन और प्याज सहित खाद्य वस्तुओं को नियमन के दायरे से बाहर किया जा सके, अब फसलों की खरीद-बिक्री को लेकर सभी तरह की बंदिशों को हटा दिया गया। 

  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने साढ़े छह दशक पुराने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी ताकि अनाज, दलहन और प्याज सहित खाद्य वस्तुओं को नियमन के दायरे से बाहर किया जा सके। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए।
  • केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि आवश्यक वस्तु कानून में किसान हितैषी सुधार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदीजी की अध्यक्षता में हुई बैठक में आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। अनाज, तेल, तिलहन, दाल, प्याज, आलू आदि को इससे बाहर कर दिया गया है। अब किसान मर्जी के मुताबिक निर्यात और भंडारण कर सकेंगे।