मंत्रिमंडल ने पुनर्गठित केंद्र प्रायोजित योजना ‘राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान’ को मंजूरी दी

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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने 21 अप्रैल को पुनर्गठित केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) को स्वीकृति दे दी। यह योजना 7255.50 करोड़ रुपये की कुल लागत के साथ 1.4.2018 से 31.3.2022 के दौरान लागू की जाएगी। योजना में केंद्र की हिस्सेदारी 4500 करोड़ रुपये की होगी और राज्य की हिस्सेदारी 2755.50 करोड़ रुपये की होगी।

मुख्य बातें-

(i) इस योजना का विस्तार देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में किया जाएगा और इसमें गैर-भाग IX में जहां पंचायतें नहीं हैं,ग्रामीण स्थानीय सरकार के संस्थान शामिल होंगे।

(ii) योजना में केंद्र और राज्य दोनों के घटक होंगे। केंद्रीय घटक में ‘तकनीकी सहायता के लिए राष्ट्रीय योजना, ई-पंचायत परमिशन मोड परियोजना और पंचायतों के प्रोत्साहन सहित राष्ट्रीय स्तर की गतिविधियां होंगी तथा राज्य घटक में पंचायती राज्य संस्थानों का क्षमता सृजन होगा।

(iii) केंद्रीय घटक का वित्त पोषण पूरी तरह भारत सरकार करेगी लेकिन राज्य घटक के लिए केंद्र-राज्य धन पोषण व्यवस्था सभी राज्यों के लिए 60:40 होगी। पूर्वोत्तर तथा पवर्तीय राज्यों में केंद्र राज्य वित्त पोषण का अनुपात 90:10 होगा। सभी केंद्र शासित प्रदेशों (विधानमंडल सहित और बिना विधानमंडल के) के लिए केंद्रीय हिस्सेदारी 100 प्रतिशत होगी।

(iv) सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना के क्रियान्वयन और निगरानी गतिविधियों को सामान्य रूप से आपस में जोड़ा जाएगा और मुख्य बल मिशन अंत्योदय के अंतर्गत चिन्हित पंचायतों और नीति आयोग द्वारा चिंन्हित 115 आकांक्षी जिलों पर होगा।

(v) यह योजना अन्य मंत्रायलयों के क्षमता सृजन प्रयासों को मिलाएगी और उन मंत्रालयों पर फोकस किया जाएगा जिन पर इस योजना का अधिक प्रभाव होगा।

(vi) आरएसजीए की समाप्ति की तिथि 31.3.2030 होगी।